मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

जिया खान आत्महत्या मामला : सूबतों के अभाव में सूरज पंचोली बरी

09:34 PM Apr 28, 2023 IST

मुंबई, 28 अप्रैल (भाषा)

Advertisement

मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने ‘सूबतों के अभाव’ का हवाला देते हुए अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के मामले में शुक्रवार को सूरज पंचोली को बरी कर दिया। जिया 3 जून, 2013 को अपने घर में मृत मिली थीं। अभिनेता सूरज पंचोली को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और जुलाई 2013 में उन्हें जमानत मिल गई थी।

अभिनेता (32) पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिया खान की मां राबिया खान ने अभियोजन पक्ष द्वारा इसे आत्महत्या का मामला बताए जाने का विरोध करते हुए दावा किया कि उनकी बेटी की हत्या की गई। अदालत के फैसले के बाद उन्होंने कहा कि फैसला आश्चर्यजनक नहीं है और बेटी को न्याय दिलवाने के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एएस सैयद ने शुक्रवार को कहा कि सबूतों के अभाव के कारण अदालत पंचोली को दोषी नहीं ठहरा सकती। सूरज पंचोली अभिनेता आदित्य पंचोली और अभिनेत्री ज़रीना वहाब के बेटे हैं। सुनवाई के दौरान सूरज पंचोली अपनी मां के साथ अदालत में मौजूद थे। न्यायाधीश सैयद ने सूरज को कठघरे में बुलाया और उनका नाम पूछा। इसके जवाब में अभिनेता ने सूरज कहा, तो न्यायाधीश ने उनसे अपना पूरा नाम बताने को कहा। इस पर अभिनेता ने कहा, ‘सूरज आदित्य पंचोली।’ इसके बाद न्यायाधीश ने कहा, ‘सबूतों के अभाव के कारण यह अदालत आपको (सूरज) दोषी नहीं ठहराती… बरी किया जाता है।’ इसके बाद सूरज सिर झुकाते हुए कठघरे में बाहर आ गए। न्यायाधीश ने राबिया खान से कहा कि वह बरी किए जाने के उनके आदेश के खिलाफ अपील कर सकती हैं। फैसला सुनाए जाने के करीब एक घंटे बाद सूरज और उनकी मां अदालत परिसर से बाहर आए। वहीं राबिया ने अदालत में मौजूद पत्रकारों से कहा कि वह अपनी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए उनकी लड़ाई जारी रखेंगी। उन्होंने कहा, ‘मैं लड़ाई जारी रखूंगी। फैसले से आश्चर्य नहीं है…मुझे इसकी आशंका थी। यह आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं है, यह हत्या का मामला है।’ पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अदालत ने फैसला पारित करने से पहले सभी सबूतों पर गौर किया। उन्होंने कहा, ‘पत्रकारों के सामने आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन सूरज के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।’ अदालत को सुबह अपना फैसला सुनाना था, लेकिन राबिया द्वारा नए सिरे से लिखित दलीलें पेश करने के बाद फैसला दोपहर तक आ पाया। अमेरिकी नागरिक जिया (25) मुंबई के जुहू स्थित अपने घर में तीन जून 2013 को मृत मिली थीं। जिया द्वारा कथित तौर पर लिखे गए छह पन्नों के पत्र के आधार पर सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया था। अदालत में 12 अप्रैल, 2023 को दिए गए अपने अंतिम बयान में सूरज पंचोली ने कहा था कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है और वह झूठे मुकदमे तथा उत्पीड़न का शिकार हैं। उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने जिया की मौत के बारे में सुना तो वह टूट गए। उन्होंने कहा, ‘मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान और उस महिला को खो दिया था जिसे मैं वास्तव में बेहद प्यार करता था।’

Advertisement

Advertisement