जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस : बम बरामदगी मामले में चार आतंकियों को उम्रकैद
जयपुर, 8 अप्रैल (एजेंसी)
राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दौरान बरामद एक जिंदा बम से जुड़े मामले में विशेष अदालत ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सरवर आजमी, शाहबाज, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सैफ को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम ( यूएपीए) और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी माना था।
यह मामला 13 मई 2008 को चांदपोल इलाके में बम बरामदगी से जुड़ा है। उसी रात जयपुर के अलग-अलग इलाकों – माणक चौक खंदा, चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट – पर आठ सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हो गई थी और 180 से अधिक लोग घायल हुए थे। बरामद नौवां बम चांदपोल बाजार के पास से मिला था, जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया था। इससे पहले, दिसंबर 2019 में निचली अदालत ने सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान को फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि शाहबाज को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। दोषियों ने फैसले को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 29 मार्च 2023 को सभी चारों दोषियों को बरी कर दिया और शाहबाज को निचली अदालत द्वारा दी गई बरी की पुष्टि की। हालांकि, बम बरामदगी से जुड़े अलग मामले में विशेष अदालत ने अब इन्हीं चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।