जब्त नहीं किया जाएगा चुनावी बॉन्ड से मिला धन
05:00 AM Apr 05, 2025 IST
नयी दिल्ली, 4 अप्रैल (एजेंसी)सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की चुनावी बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों को मिले 16518 करोड़ रुपये जब्त करने का निर्देश देने संबंधी याचिकाओं को खारिज करने के फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के दो अगस्त, 2024 के फैसले के खिलाफ खेम सिंह भाटी द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने तब इस योजना के तहत प्राप्त धन को जब्त करने के अनुरोध संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था। पीठ ने 26 मार्च को कहा, ‘हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार समीक्षा याचिका खारिज की जाती है। यदि कोई लंबित आवेदन है, तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा।' हाल में उपलब्ध कराए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मामले में खुली अदालत में सुनवाई के लिए भाटी के अनुरोध को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया। भाजपा नीत सरकार द्वारा शुरू की गई राजनीतिक वित्तपोषण की चुनावी बॉन्ड योजना को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, योजना के अंतर्गत अधिकृत वित्तीय संस्थान एसबीआई ने आंकड़ों को निर्वाचन आयोग के साथ साझा किया। इसने बाद में इसे सार्वजनिक किया गया था।
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