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गुरुग्राम: पीटकर हत्या करने के दो दोषियों को उम्र कैद

04:03 AM Jan 24, 2025 IST
गुरुग्राम, 23 जनवरी (हप्र)मारपीट करके हत्या करने के दो आरोपियों को यहां की अदालत ने दोषी ठहराते हुए दोनों को उम्रकैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस के अनुसार 11 अक्तूबर, 2020 को थाना खेड़की दौला में एक सूचना एक व्यक्ति दीपू निवासी बसुंधरा जिला गाजियाबाद (उत्तर-प्रदेश) के मारपीट में घायल होकर अस्पताल में भर्ती होने की मिली थी। सूचना पाकर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची, जहां से घायल व्यक्ति को फोर्टिस अस्पताल रेफर कर दिया गया था। घायल व्यक्ति के भतीजे ने पुलिस टीम को शिकायत देकर कह कि उसके चाचा का गुरुग्राम व दिल्ली में व्यवसाय है। उसका चाचा 11 अक्तूबर को गुरुग्राम किसी काम से आया था। गांव भांगरोला के पास स्कूटी पर आए व्यक्तियों द्वारा उनके चाचा द्वारा आरोपियों की स्कूटी के साथ एक्सीडेंट करने की बात कही। इसी बीच उन्होंने उसके चाचा पर हमला बोल दिया। उसके चाचा के सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गहरी चोटें आई। भतीजे की शिकायत पर थाना खेड़की दौला में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मारपीट में लगी चोटों के कारण घायल व्यक्ति दीपू की इलाज के दौरान 12 अक्टूबर 2020 को मौत हो गई थी। हत्याकांड में गुरुग्राम पुलिस द्वारा दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों की पहचान की पहचान रोहित उर्फ मोनू निवासी न्यू कॉलोनी गांव गढ़ी-हरसरू जिला गुरुग्राम व रोहित उर्फ झब्बर निवासी वजीरपुर जिला गुरुग्राम के रूप में हुई थी। एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दोषियों को उम्रकैद का फैसला सुनाया। अदालत ने उक्त दोनों आरोपियों को साथ में एक लाख रुपये जुर्माने की सजा भी दी।
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