गुरुग्राम जिले में ग्रैप का तीसरा चरण लागू
गुरुग्राम, 16 दिसंबर (हप्र)
डीसी अजय कुमार ने आज शाम दिल्ली एनसीआर में ‘ग्रैप’ का तीसरा चरण लागू होने के संबंध में सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को ग्रैप-3 की पाबंदियां सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रैप के तीसरे चरण के तहत जिला में कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों पर पाबंधी रहेगी। बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम, ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना, ईंट व चिनाई के कार्य, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य, टाइल्स, पत्थरों और अन्य फ़्लोरिंग सामग्री की कटिंग, सड़क निर्माण गतिविधियां और प्रमुख मरम्मत, परियोजना स्थलों के भीतर/बाहर कहीं भी सीमेंट, ईंट, रेत, कंकड़, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग, कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर
पाबंदी रहेगी।