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गलत हेयर कटिंग पर मुआवजेे का हक

08:21 AM Oct 08, 2024 IST
गलत हेयर कटिंग पर मुआवजेे का हक
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श्रीगोपाल नारसन
चाहे स्त्री हो या पुरुष, हर किसी को अपने बालों से लगाव होता है। बाल न झड़ें या फिर बाल काले रहें इसके लिए लोग भारी-भरकम राशि खर्च कर देते है। लेकिन दिल्ली के एक सैलून को गलत तरीके से एक महिला के बाल काटना महंगा पड़ा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सैलून को महिला के गलत तरीके से बाल काटने से महिला को हुए कष्ट के एवज में बड़ी रकम का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

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निर्देश से उलट गलत बाल काटे

उपभोक्ता आयोग ने कहा कि महिलाओं को अपने बालों का बहुत ख्याल रहता है और वे उनका ध्यान रखने के लिए काफी पैसे खर्च करती हैं। उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती हैं। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला अपने लंबे और सुंदर बालों के कारण ‘हेयर प्रोडक्ट’ की मॉडल थीं। सैलून ने उनके निर्देश से उलट गलत बाल काटे और इसके कारण उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ा। उनका पूरा रहन-सहन बदल गया।

भारी-भरकम मुआवजा देने के आदेश

उपभोक्ता आयोग की पीठ ने बीते 21 सितंबर के अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता प्रबंधन के क्षेत्र में वरिष्ठ पद पर काम कर रही थी। उसके बाल काटने में हुई लापरवाही के कारण उसे गंभीर मानसिक प्रताड़ना और तनाव से गुजरना पड़ा। जिस कारण महिला अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाई और उनकी नौकरी चली गई। आयोग के कहा कि इसके अलावा सैलून ‘हेयर ट्रीटमेंट’ में लापरवाही करने का भी दोषी है। इससे उनका स्कैल्प जल गया, एलर्जी और खुजली की समस्या हुई। शिकायतकर्ता की तरफ से प्रस्तुत व्हाट्सऐप चैट ही ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि सैलून ने अपनी गलती मानी है। आयोग ने आदेश दिया कि शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और हमें लगता है कि अगर शिकायतकर्ता को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए तो ये उनके साथ न्याय होगा।

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गलत हेयर ट्रीटमेंट का मामला

लापरवाही के एक अन्य मामले में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने एक लग्जरी हेयर सैलून को बाल काटने में लापरवाही के लिए एक समुदाय विशेष की महिला को 1.25 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। गलत हेयर ट्रीटमेंट के कारण उसे अपने बाल कटवाने पड़े। इससे कहीं न कहीं उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। हेयर सैलून की लापरवाही का खमियाजा उस महिला को भुगतना पड़ा। उक्त महिला ने जून 2023 में हैदराबाद में एक लग्जरी सैलून में हेयर स्पा ट्रीटमेंट कराया जो एक खराब अनुभव बन गया जब उनके बाल प्रोसेस के दौरान बुरी तरह उलझ गए।

दूसरे सेशन में भी नहीं सुलझे

सैलून के कर्मचारियों की माफी और आश्वासन के बावजूद, समस्या तब और बढ़ गई जब वह जुलाई 2023 में दूसरे सेशन के लिए वापस आईं। उनके बाल इतनी बुरी तरह उलझ गए। कई असफल प्रयासों के बाद, सैलून ने उन्हें बाल काटने की सलाह दी। पीड़िता को एक दूसरे सैलून जाना पड़ा, जहां उनके उलझे हुए बाल काटे गए। पीड़िता ने हैदराबाद के कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि सैलून की लापरवाही ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। पीड़िता ने कंज्यूमर कोर्ट के सामने सैलून की लापरवाही के सबूत पेश किए गए, जिसमें हेयर प्रोडक्ट्स का गलत उपयोग शामिल था।

उपभोक्ता सेवा में कमी माना

यह भी कि सैलून ने हेयर ट्रीटमेंट के लिए प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। पीड़ित महिला ने शुरू में लापरवाही के लिए और इमोशनल ट्रॉमा के लिए मुआवजा मांगा। अदालत ने उन्हें 1.25 लाख रुपये, जिसमें 1 लाख मुआवजा और 25,000 रुपये वाद खर्चों के लिए देने का आदेश दिया। स्पष्ट है कि गलत तरीके से बाल काटना भी उपभोक्ता सेवा में कमी व लापरवाही है,जिसके लिए उपभोक्ता आयोग में जाकर न्याय प्राप्त किया जा सकता है।

-लेखक उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता आयोग के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।

कंज्यूमर राइट्स
यदि कोई सैलून ग्राहक के निर्देशों के विपरीत गलत तरीके से बाल काटता है जिसमें उसे मानसिक व शारीरिक क्षति साबित हो जाये तो बतौर उपभोक्ता वह वाजिब मुआवजे का हकदार है। इसके लिए पीड़ित उपभोक्ता अदालत की शरण ले सकता है।

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