For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

गर्भनिरोधक दवा की अवैध बिक्री पर मेडिकल स्टोर मालिक के खिलाफ केस दर्ज

04:34 AM May 04, 2025 IST
गर्भनिरोधक दवा की अवैध बिक्री पर मेडिकल स्टोर मालिक के खिलाफ केस दर्ज
Advertisement
सफीदों, 3 मई (निस)जींद के सिविल सर्जन की ओर से गठित 3 सदस्यीय टीम ने शनिवार को शहर के मेन बाजार की शर्मा मेडिकोज पर छापेमारी की। इस टीम में जींद की डीसीओ गीता गोयल, सफीदों के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार व महिला चिकित्सा अधिकारी प्रीति मित्तल शामिल थे।
Advertisement

डीसीओ गीता ने बताया कि विभाग को शिकायत मिली थी कि इस मेडिकल स्टोर पर गर्भ निरोधक दवाएं गैरकानूनी तरीके से बेची जाती हैं। इसलिए उन्होंने जिला के सिविल सर्जन के निर्देश पर डेकोय ऑपरेशन की योजना बनाई। इसमें मेडिकल स्टोर पर 500 रुपये की करेंसी को चिन्हित नोट देकर ग्राहक को गर्भ निरोधक दवा लेने को भेजा गया। दुकानदार ने उसे 2 मिनट बाद दवा लेने को कहा।

दो मिनट के बाद फिर उसने वही नोट लेकर हरिद्वार (उत्तराखंड) की एक कंपनी द्वारा निर्मित प्रतिबंधित गोली का कोंबोपैक उसे दिया। मौके पर पहुंची टीम ने चिन्हित नोट व दवा काबू कर दुकानदार से जब इस दवा की खरीद व बिक्री का रिकॉर्ड मांगा तो वह पेश नहीं कर सका। छापामार टीम ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया।

Advertisement

सफीदों सिटी पुलिस ने यहां के चिकित्सा अधिकारी, छापामार टीम के सदस्य डॉक्टर सुनील कुमार की शिकायत पर मेडिकल स्टोर के मालिक बोधराज के खिलाफ एमटीपी एक्ट 1971 की धारा 3, 4 व 5 तथा संबंधित नियमों के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को की शिकायत में डॉक्टर सुनील कुमार ने आरोप लगाया है कि मेडिकल स्टोर के मालिक ने बिना किसी पंजीकृत डॉक्टर की प्रिसक्रिप्शन के यह दवा बेची है जो पूरी तरह से गैर कानूनी है।

Advertisement
Tags :
Advertisement