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क्लैट परिणाम : हाईकोर्ट ट्रांसफर हो सकती हैं चुनौती याचिकाएं

05:00 AM Jan 16, 2025 IST

नयी दिल्ली, 15 जनवरी (एजेंसी)सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह ‘कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट' (क्लैट) 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को किसी एक हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है। एक दिसंबर, 2024 को क्लैट, 2025 परीक्षा आयोजित की गई थी। देश के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में स्नातक विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है और इसमें कई प्रश्न गलत होने के आरोपों पर विभिन्न हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ (सीएनएलयू) की स्थानांतरण याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। याचिकाओं में विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित अनेक मामलों को मिलाने की मांग की गई है। दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, बॉम्बे, मध्य प्रदेश और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं।
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