कोर्ट से खारिज चुनावी बॉन्ड नये आयकर विधेयक में शामिल
नयी दिल्ली, 17 फरवरी (एजेंसी)
नये आयकर विधेयक, 2025 में चुनावी बॉन्ड से संबंधित प्रावधानों को बरकरार रखने से विशेषज्ञ हैरान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था।
चुनावी बॉन्ड का उल्लेख नये आयकर विधेयक की अनुसूची आठ में किया गया है, जो ‘राजनीतिक दलों और चुनावी ट्रस्टों की कुल आय में शामिल नहीं की गयी आय’ से संबंधित है। सरकार ने 64 साल पुराने आयकर अधिनियम की जगह नया आयकर विधेयक पेश किया है। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि नये आयकर विधेयक में चुनावी बॉन्ड के प्रावधानों का उल्लेख विधायी चूक के कारण हो सकता है या भविष्य में योजना के संशोधित संस्करण के लिए दरवाजा खुला रखने के लिए जानबूझकर उठाया गया कदम हो सकता है।
शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के भागीदार रोहित गर्ग ने कहा कि नये आयकर विधेयक में किए गये बदलाव केवल संरचनात्मक प्रकृति के हैं। मूल प्रावधानों और शुल्क लगाने वाले अनुभागों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
गौर हो कि भारतीय स्टेट बैंक ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किस्तों में 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड जारी किये हैं।