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कोर्ट की अवमानना पर कलानौर नगर पालिका पर लटका ताला, कामकाज ठप

04:08 AM Jul 10, 2025 IST
कोर्ट की अवमानना पर कलानौर नगर पालिका पर लटका ताला  कामकाज ठप
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रोहतक 9 जुलाई (हप्र)
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कलानौर नगर पालिका को अदालत के आदेशों की अवहेलना भारी पड़ी। दीवानी न्यायाधीश रवलीन कौर के निर्देश पर मंगलवार को सील किया गया नगरपालिका कार्यालय बुधवार को भी बंद रहा। नतीजतन, कार्यालय में सभी प्रशासनिक कार्य पूरी तरह ठप रहे। अब अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी, जब तक कार्यालय बंद रहेगा।

बुधवार को नगर पालिका चेयरमैन, सचिव और उनके अधिवक्ता अदालत में पेश हुए। सचिव विनय ने दलील दी कि 28 मई को उन्हें बिना सुने आदेश पारित कर दिया गया। वहीं, याचिकाकर्ता धन सिंह के वकील दीपक भारद्वाज ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 11 जुलाई तय कर दी।

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दीपक भारद्वाज ने यह भी अपील की कि नगर पालिका ने पहले ही आदेशों की अवमानना की है, ऐसे में उसे त्वरित राहत न दी जाए। जानकारों के अनुसार, 11 जुलाई को अदालत नगर पालिका अधिकारियों पर जुर्माना भी लगा सकती है।

नगर पालिका कार्यालय पर ताला लटका रहने से आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। न तो कोई अधिकारी मौजूद था, न ही कर्मचारी हाजिरी पर थे। कर्मचारी परिसर या आसपास की दुकानों में नजर आए। हाजिरी रजिस्टर बंद कमरे में रखा होने के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी। अब 11 जुलाई तक कोई कार्य नहीं होगा, जिससे जनता के अनेक कार्य अटक गए हैं। कलानौर नगर पालिका सचिव विनय और चेयरमैन प्रतिनिधि राजू फौजी ने कहा कि वे कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे और मामले को सुलझाने का प्रयास जारी है।

यह है मामला

मामला वर्ष 2019 से जुड़ा है, जब धन सिंह ने नगर पालिका के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। आरोप था कि गली निर्माण में अनियमितता हुई और गली इतनी ऊंची बना दी गई कि उनका मकान नीचे चला गया। कोर्ट ने गली को पुनः निर्माण करने का आदेश दिया था, परंतु आदेशों की पालना नहीं हुई। इसी कारण अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्यालय को सील करने और सचिव की गाड़ी को अटैच करने के आदेश दिए थे, हालांकि गाड़ी मौके पर नहीं मिलने से उसे अटैच नहीं किया जा सका।

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