केवल पगड़ी पहनने वाली सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट
चंडीगढ़, 21 दिसंबर (ट्रिन्यू)
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सिख महिलाओं के हेलमेट पहनने को लेकर चल रहे विवाद को खत्म करते स्पष्ट किया है कि सिख महिलाओं को भी सुरक्षा के मद्देनजर हेलमेट पहनना होगा। केवल उन सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट मिलेगी जो अमृतधारी हैं और सिर पर पगड़ी पहनती हैं। इसके अलावा अन्य श्रेणी की महिलाएं अगर बगैर हेलमेट के वाहन चलाएंगी तो पुलिस उनका चालान काट सकती है।
हाईकोर्ट को एक पत्र मिला था जिसमें टू व्हीलर्स पर महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने की मांग की गई थी। पत्र में अरोमा होटल के सामने स्कूटी के हरियाणा रोडवेज की बस की चपेट में आकर युवती की मौत का जिक्र किया गया था। पत्र में लिखा गया है था कि केंद्र सहित पंजाब और हरियाणा ने उन सिखों को हेलमेट पहनाने से छूट दी है, जो पगड़ी पहनते हैं। हाईकोर्ट को बताया गया कि कोई भी धर्म सुरक्षा के प्रावधानों और सुरक्षा मानकों से ऊपर नहीं है।
लिहाजा सभी महिलाओं और खासतौर पर वे सिख महिलाएं जो पगड़ी नहीं पहनती हैं उनके लिए टू व्हीलर्स पर हेलमेट अनिवार्य किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए टिप्पणी की है कि केवल उन सिख महिलाओं को छूट रहेगी जो पगड़ी पहनती हैं। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के उस प्रावधान का पालन भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है, जिसके तहत 4 साल से अधिक के बच्चे के लिए हेलमेट अनिवार्य है। अब इन दोनों का पालन सुनिश्चित होने की उम्मीद जताते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।