केंद्र ने ओटीटी मंचों को जारी की एडवाइजरी
नयी दिल्ली, 20 फरवरी (एजेंसी)
सोशल मीडिया पर अश्लील चुटकुलों को लेकर उपजे विवाद के बीच, केंद्र ने ओटीटी मंचों को कानून द्वारा निषिद्ध सामग्री प्रसारित करने से परहेज करने को कहा है। ओटीटी मंचों और स्व-नियामक संस्थाओं को जारी परामर्श में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें सामग्री प्रकाशित करते समय आईटी नियम-2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा है। मंत्रालय ने ओटीटी मंचों के स्व-नियामक संस्थाओं को आचार संहिता के उल्लंघन पर उपयुक्त कार्रवाई करने को भी कहा। मंत्रालय ने कहा कि उसे कुछ ओटीटी और सोशल मीडिया मंचों द्वारा अश्लील सामग्री का कथित तौर पर प्रसार करने के बारे में सांसदों और वैधानिक संगठनों से शिकायतें मिली हैं। साथ ही, जन शिकायतें भी मिली हैं। परामर्श में कहा गया है कि आचार संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ ओटीटी मंच से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कानून द्वारा निषिद्ध किसी भी सामग्री को प्रसारित न करें। साथ ही, नियमों की अनुसूची में दिए गए सामान्य दिशानिर्देशों के आधार पर सामग्री का आयु-आधारित वर्गीकरण तथा सावधानी एवं विवेक का प्रयोग करें।