केंद्रीय कर्मियों को अंगदान के लिए मिलेगा 42 दिन का विशेष अवकाश
05:00 AM Jan 12, 2025 IST
नयी दिल्ली, 11 जनवरी (ट्रिन्यू)केंद्र सरकार ने एक नयी नीति शुरू की है, जिसके तहत कर्मचारियों को अंगदान के लिए 42 दिन तक का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा लिया गया यह निर्णय अंगदान सर्जरी के बाद पर्याप्त रिकवरी समय को ध्यान में रखकर लिया गया है। संबंधित अधिसूचना पिछले दिनों जारी की गयी। इससे पहले, सीसीएस (छुट्टी) नियम, 1972 के तहत एक कैलेंडर वर्ष में विशेष आकस्मिक अवकाश की सीमा 30 दिन थी।
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बताया गया कि यह विस्तारित अवकाश सरकार द्वारा पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी की सिफारिश पर आधारित है। यह अवकाश उन अंगदान दाताओं के लिए होगा जिन्हें मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अनुसार सरकार द्वारा पंजीकृत चिकित्सक द्वारा स्वीकृति दी गई हो। अवकाश लेने की शुरुआत अस्पताल में भर्ती होने के दिन से होगी।
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