किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
सोनीपत, 17 फरवरी (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी से दुष्कर्म मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 52 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीडि़ता को देने के आदेश किए गए हैं।
खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव की एक महिला ने 7 सितंबर, 2023 को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ती है। कई दिन से उनकी बेटी घबराई-घबराई सी नजर आ रही थी। बार-बार पूछे जाने पर उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि 5 सितंबर, 2023 को गांव के ही महेंद्र ने उसे खरखौदा स्थित अपने किराए के कमरे पर बुलाया था। वहां आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया था। साथ ही बेटी ने बताया कि आरोपी ने एक साल पहले भी अपने घर पर उसके साथ गलत काम किया था। तब आरोपी ने किसी को बताने पर उसे व परिवार के सदस्यों को मारने की धमकी दी थी।
महिला तुरंत बेटी को लेकर थाने में पहुंची थी। उन्होंने पुलिस को मामले की शिकायत दी थी। जिसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म व 6 पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन जांच अधिकारी हरिप्रकाश ने आरोपी महेंद्र को 8 सितंबर, 2023 को खरखौदा बाईपास बरोणा मोड़ से गिरफ्तार किया था।