ठाणे, 4 अप्रैल (एजेंसी)महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने 2021 में पड़ोस में रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश डीएस देशमुख ने बृहस्पतिवार को कलवा निवासी आरोपी को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। जस्टिस देशमुख ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि 17 अगस्त 2021 की दोपहर किशोरी अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी दोषी व्यक्ति उसे उसका मुंह बंद करके अपने घर में खींच ले गया और वहां उससे दुष्कर्म किया। मुकदमे के दौरान किशोरी और उसकी मां सहित अभियोजन पक्ष के आठ गवाहों से पूछताछ की गई। हिवराले ने कहा कि जज ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि वसूल होने पर उसे किशोरी को मुआवजे के रूप में दिया जाए।