मोहाली, 21 अप्रैल (निस)जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके अंतर्गत जिले की सीमा में स्थित एयर फोर्स स्टेशन के 1,000 मीटर के दायरे में मांसाहारी दुकानों के संचालन और मांस संबंधी कचरा खुले में फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 10 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने बताया कि एयर फोर्स स्टेशन के आसपास आम जनता द्वारा मांसाहारी भोजन की कई दुकानें चलाई जा रही हैं और इनसे उत्पन्न अपशिष्ट खुले में फेंका जा रहा है। इस कारण मांसाहारी पक्षी जैसे चील और गिद्ध उस क्षेत्र में मंडराते रहते हैं, जिससे विमान से टकराने की संभावना लगातार बनी रहती है। उन्होंने कहा, कि यह स्थिति हवाई जहाज़ों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।उन्होंने आगे कहा कि यह न केवल जान-माल की हानि का कारण बन सकता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। साथ ही, सशस्त्र बलों द्वारा दी जा रही सेवाओं में भी विघ्न पैदा होने की संभावना है। मजिस्ट्रेट के अनुसार, यह फैसला विमान सुरक्षा, क्षेत्र की शांति व्यवस्था और आम नागरिकों की भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।