मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

एक सप्ताह में मिलेगा पानी, सीवरेज कनेक्शन

05:00 AM Jan 02, 2025 IST

चंडीगढ़, 1 जनवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 9 और सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के दायरे में शामिल किया गया है। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा बुधवार को इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी की गयी। अधिसूचना के अनुसार, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पानी और सीवरेज का कनेक्शन सात दिन के अंदर जारी करना होगा। पानी, सीवरेज का डुप्लीकेट बिल तीन दिन के भीतर जारी किया जाएगा।
पानी का रिसाव, पाइप ओवरफ्लो, सीवरेज में ब्लॉकेज या मैनहोल से ओवरफ्लो को सात दिनों में ठीक किया जाएगा। पम्पिंग मशीनरी, इलेक्िट्रक वायरिंग, वितरण प्रणाली आदि में खराबी जैसी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाली तीन दिनों में की जाएगी। ट्रांसफाॅर्मर जलना, एचटी-एलटी लाइनों में खराबी, जैसी बड़ी समस्याओं के चलते जलापूर्ति बहाली छह दिनों के भीतर करनी होगी। बिजली की अन्य बड़ी बाधाओं की वजह से जलापूर्ति प्रभावित होती है तो इसे अधिकतम दस दिनों में ठीक
करना होगा।
खुदाई के बाद पाइपलाइन बिछाने सहित टूटी हुई सड़क को वाहन चलाने योग्य स्थिति में 30 दिन के अंदर बहाल किया जाएगा। इन सेवाओं के लिए विभाग के संबंधित उपमंडल अभियंता को पदनामित किया गया है। संबंधित कार्यकारी अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी, जबकि संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी होंगे।

Advertisement

Advertisement