एक शिफ्ट में 3 अगस्त को नीट-पीजी की अनुमति
05:00 AM Jun 07, 2025 IST
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नयी दिल्ली, 6 जून (ट्रिन्यू)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) को शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुरूप 3 अगस्त को नीट-पीजी 2025 परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित करने की अनुमति दे दी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने शुरुआत में एनबीई द्वारा परीक्षा आयोजित करने के लिए मांगे गए दो महीने से अधिक समय पर सवाल उठाया था। बेंच ने कहा कि 3 अगस्त को नीट-पीजी आयोजित करने के लिए बताए गए कारण सही प्रतीत होते हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा आयोजित करने के लिए और कोई समय नहीं दिया जाएगा।
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