मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

एक्सपायरी डेट का सामान बेचने पर विशाल मेगा मार्ट पर ठोका जुर्माना

04:45 AM Apr 10, 2025 IST

भिवानी, 9 अप्रैल (हप्र)
एक्सपायरी डेट का सामान बेचने पर विशाल मेगा मार्ट पर उपभोक्ता आयोग ने सामान की कीमत अदा करने समेत 55 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिला अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करते आ रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट द्वारा एक्सपायरी डेट का सामान बेचने पर उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी, पूरी जांच व पड़ताल के बाद उपभोक्ता आयाेग की प्रजाईडिंग मेंबर सरोज बाला बोहरा व शशी किरण पंवार ने विशाल मेगा मार्ट को दोषी पाया। आयोग ने सामान की कीमत, 25 हजार रुपये शिकायकर्ता को हर्जाना, पांच हजार लिटिगेशन खर्च और 25 हजार रुपये उपभोक्ता कानूनी सहायता के खाते में 40 दिन में अदा करने के आदेश दिये। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना हर विक्रेता की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एक्सपायरी सामान बेचना ना केवल सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते है, बल्कि दुकानदारों को भी जिम्मेदारी के प्रति सचेत करते हैं।

Advertisement

Advertisement