आईजी गौतम चीमा सहित छह लोगों को सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा
मोहाली, 20 दिसंबर (हप्र) सीबीआई अदालत की स्पेशल जज मेगा धालीवाल की अदालत ने पंजाब पुलिस के आईजी सहित छह लोगों को अपहरण व मारपीट के मामले में सजा सुनाई है। आईजी गौमत चीमा (अब एडीजीपी), अजय चौधरी, रश्मी नेगी, वरुण उतरेजा, विक्की वर्मा और आर्यन सिंह को धारा 225 में 8 महीने की कैद व 5 हजार रुपये जर्माना, धारा 186 व 120 में 3-3 महीने की कैद व 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंधी गौतम चीमा के वकील तरमिंदर सिंह ने बताया कि सीबीआई अदालत की ओर से गौतम चीमा व अन्य को धारा 365, 323, 506, 452 में सीबीआई ने पुख्ता सबूत ना होने के चलते बरी कर दिया। आईजी गौतम चीमा सहित सभी की इस अदालत ने जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है और वे जल्द इस सजा के विरुद्ध ऊपरी अदालत में अपील दायर करेंगे।
जिक्रयोग है कि थाना फेज-1 में गौतम चीमा और पुलिस कस्टडी में आरोपी सुमेध गुलाटी को किडनैप करने का मामला दर्ज है। चीमा पर आरोप है कि वह 26 अगस्त को शराब के नशे में धुत होकर थाने में आया और सुमेध गुलाटी को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। दूसरा मामला थाना मटौर में दर्ज है। इस केस में सेक्टर-70 की एक महिला ने आरोप लगाया था कि 20 मार्च की रात आईजी चीमा, अजय चौधरी और उनकी महिला दोस्त नशे में धुत होकर उनके घर आए और उसके साथ सबके सामने छेडछाड़ की। बाद में यह मामला हाईकोर्ट में चला गया और पीड़ित की पटीशन पर उक्त मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने गौतम चीमा और उसके जानकारों के खिलाफ मामला दर्ज करके मोहाली स्थित सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। यह मामला सीबीआई कोर्ट में विचाराधीन था, जिस पर सुनवाई करते हुए सीबीआई ने आज फैसला सुनाया।