अरुणाचल के विधायक सहित 3 को दो साल की सजा
मोहाली,13 जून (हप्र)
अरुणाचल प्रदेश के मौजूदा विधायक रायतु तेजी मोहाली में चेक बाउंस मामले में दो साल की सजा पाने वाले चार लोगों में शामिल हैं। मोहाली के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अभय राजन शुक्ला की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। कंपनी के डायरेक्टर तारा तेची, जुली तेची, रायतु तेची और पीके रॉय नामक दोषियों को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दो साल के साधारण कारावास और 5.55 करोड़ रुपये वापस करने निर्देश सुनाए हैं। 60 वर्षीय रायतु तेची अरुणाचल प्रदेश के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे पापुम पारे जिले के सागली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वे 2024 के अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए निर्विरोध चुने गए थे। जीटीसी-एम-ट्रेडज एलएलपी पाम एन्क्लेव मोरिंडा जिला रोपड़ के नामित भागीदार शिकायतकर्ता कुलविंदर सिंह ग्रेवाल के वकील तेजविंदर सिंह गिल ने दोषियों द्वारा जारी किए गए चेक बाउंस होने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। दोषियों मेसर्स टीके इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड निदेशक तारा तेची, निदेशक जुली तेची, प्रबंध निदेशक रायतु तेची और महाप्रबंधक पीके रॉय पर शिकायतकर्ता से निर्माण सामग्री प्राप्त करने का आरोप था। आरोपियों द्वारा 50 लाख रुपये की राशि के पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए गए थे जो बाउंस हो गए। मुकदमे के दौरान शिकायतकर्ता और प्रतिवादियों ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं।
बचाव पक्ष ने आग्रह किया कि वे वरिष्ठ नागरिक हैं और पहली बार अपराध में शामिल हुए हैं। उन्होंने सजा सुनाते समय नरम रुख अपनाने का अनुरोध किया। दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि दोषियों को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए ताकि समान विचारधारा वाले लोगों के लिए यह एक निवारक के रूप में काम करे। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि दोषियों ने देश के कानून के प्रति पूरी तरह से अवहेलना की है। इस तरह के अनुचित कृत्यों के लिए नरम रुख अपनाने से हमारे समाज में अराजकता को और बढ़ावा मिलेगा, जो पहले से ही एक गंभीर दौर से गुजर रहा है। अदालत ने कहा कि दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई जाती है।