For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

अब मोबाइल एप से हो सकेगा लाभार्थियों का केवाईसी प्रमाणीकरण

04:19 AM Jun 07, 2025 IST
अब मोबाइल एप से हो सकेगा लाभार्थियों का केवाईसी प्रमाणीकरण
मंत्री राजेश नागर
Advertisement
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
Advertisement

चंडीगढ़, 6 जून। केंद्र सरकार के ‘डिजिटल इंडिया 2.0’ के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रकों को 'केवाईसी मोबाइल एप' के बारे में जागरूकता लाने के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के लिए 'केवाईसी मोबाइल एप' प्रयोग में लाने को प्रोत्साहित करने के निर्देश जारी किए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों को अब उचित मूल्य दुकान (राशन डिपो) पर जाकर ई-केवाईसी प्रमाणीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं हैं।

हालांकि अब भी यह संभव हो सकेगा लेकिन डिजिटल प्लेटफार्म पर ई-केवाईसी करवाना अधिक सुगम है। राज्य में अब तक बायोमेट्रिक के माध्यम से ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। अब लाभार्थी घर बैठे मोबाइल पर अपना ई-केवाईसी प्रमाणीकरण कर सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री राजेश नागर ने बताया कि विभाग द्वारा आज प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रकों में निर्देश जारी किए हैं।

Advertisement

नागर ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को ई-केवाईसी मोबाइल एप्लीकेशन 'मेरा ई-केवाईसी' पर फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा प्रमाणीकरण) करके रजिस्टर किया जा सकता है। ओटीपी के माध्यम से यह प्रमाणीकरण संभव हो सकेगा। अधिकतर परिवार का एक या दो सदस्य ही डिपो पर जाते हैं और बायोमैट्रिक के ज़रिए राशन प्राप्त करते हैं। अब इस मोबाइल एप के ज़रिए परिवार के सभी सदस्य अपना ई-केवाईसी प्रमाणीकरण कर सकते हैं।

इस मोबाइल एप को किसी भी स्मार्ट एंड्राइड फ़ोन पर गूगल प्ले-स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए उठाया गया हरियाणा सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम है। अब तक डिपो स्थल पर पॉइंट ऑफ़ सेल मशीन (बिक्री मशीन) से प्रदेशभर में 48 प्रतिशत ई-केवाईसी प्रमाणीकरण हो चुका है। इस प्रक्रिया को तेज़ करने के उद्देश्य से अब मोबाइल एप के इस्तेमाल को बल दिया जा रहा है।

Advertisement
Advertisement