अब जंगली जानवरों से हुए नुकसान पर किसानों को मिलेगा मुआवजा
पंचकूला, 12 जनवरी (हप्र)
हरियाणा सरकार ने जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलों, आवासों और मवेशियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा निर्धारित कर दिया है। अब तक इस तरह के नुकसान के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन हरियाणा किसान कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बंसल द्वारा पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलों को नष्ट करने के मामले में जनहित याचिका दायर की थी, जिसके बाद सरकार को यह कदम उठाना पड़ा।
ये किया निर्धारित
फसल क्षति
बरसात आधारित फसल : ₹6800 प्रति हेक्टेयर।
सिंचित फसल : ₹13500 प्रति हेक्टेयर।
बारहमासी फसल : ₹18000 प्रति एकड़।
रेशम पालन : ₹4800 प्रति एकड़।
आवास क्षति : पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त आवास के लिए मुआवजा।
मवेशी नुकसान
गाय/सांड: ₹12000।
भैंस/घोड़ा: ₹30000।
बकरी: ₹3500।
ऊंट: ₹20000।
व्यक्तिगत क्षति
मृत्यु: ₹2 लाख।
अपंगता: ₹1 लाख।
बच्चों के लिए: ₹70000।