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अपराधियों को हथकड़ी लगा सकेगी पुलिस, डीजीपी ने बताए नए कानून के नियम

04:31 AM Dec 30, 2024 IST
अपराधियों को हथकड़ी लगा सकेगी पुलिस  डीजीपी ने बताए नए कानून के नियम
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चंडीगढ़, 29 दिसंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए जहां पुलिस कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है वहीं पुलिस मुख्यालय की तरफ से दैनिक गतिविधियों के मद्देनजर अलग से पत्र जारी करके पुलिस को नए कानूनों को तहत कार्य करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

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हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने द्वारा नए कानूनों के संबंध में प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को जारी पत्र में कहा गया है कि अब किसी आरोपी को कोर्ट में पेशी के वक्त भी पुलिस हथकड़ी लगा सकेगी। इसके लिए नए कानून में पुलिस को अधिकार दिए गए हैं। जिसमें 12 तरह के अपराधियों को पुलिस अपने स्तर पर ही हथकड़ी पहना सकती है।

पहले पुलिस को इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती थी। कपूर द्वारा जारी पत्र के अनुसार फील्ड में तैनात पुलिस कर्मियों को इस बारे में ट्रेनिंग देने के लिए कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हरियाणा सरकार को मार्च महीने तक तीन नए कानून लागू करने का टाइम दिया है।

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