नयी दिल्ली, 4 मार्च (एजेंसी)दिल्ली हाईकोर्ट ने 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड धन शोधन मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को मंगलवार को जमानत दे दी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने 28 फरवरी को मिशेल की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को सीबीआई के एक संबंधित मामले में ब्रिटिश नागरिक मिशेल को जमानत दे दी थी। जांच एजेंसियों ने इतालवी विनिर्माण कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। ईडी के वकील ने मिशेल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पीएमएलए के तहत जमानत देने के लिए वह शर्तों को पूरा नहीं करता है और उसके भागने का खतरा है। मिशेल के वकील ने इस आधार पर राहत का अनुरोध किया कि वह पहले ही हिरासत में काफी समय बिता चुका है।