कोटद्वार, 30 मई (एजेंसी)उत्तराखंड में कोटद्वार की एक स्थानीय अदालत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित तीनों आरोपियों को शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने पुलकित पर 72 हजार रुपये तथा अन्य दो आरोपियों- सौरभ भास्कर तथा अंकित गुप्ता प्रत्येक पर 62 हजार का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने सरकार को चार लाख रुपये प्रतिकर के रूप में अंकिता के माता-पिता को देने का आदेश दिया है।पौड़ी जिले के यमकेश्वर में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्य करने वाली 19 वर्षीया अंकिता की 18 सितंबर 2022 को कथित तौर पर रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों-सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। पुलकित भाजपा के तत्कालीन नेता विनोद आर्य का बेटा है। भाजपा ने विनोद आर्य को मामला सामने आते ही पार्टी से निष्कासित कर दिया था। मामले की सुनवाई दो साल और आठ महीने चली। इस दौरान कुल 47 गवाह पेश किए गए।माता-पिता बोले-फांसी होअंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि वह बेटी के हत्यारों के लिए मौत की सजा चाहते थे, इसलिए इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। अंकिता की मां सोनी देवी ने कहा कि अभी बड़ी लड़ाई लड़नी है, जिससे हत्यारों को फांसी की सजा मिले।