जींद, 3 जुलाई (हप्र)जिला एवं सत्र न्यायधीश यशवीर सिंह राठौर के निर्देश पर जींद की सीजेएम मोनिका ने बृहस्पतिवार को सोमनाथ मंदिर के नजदीक नशा मुक्ति केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। यहां सीजेएम मोनिका ने नशे की परिभाषा से लेकर, उसके प्रकार, प्रतिबंधित और चेतावनी युक्त नशा के बारे में बताया।उन्होंने बताया कि भारत में वर्ष 1985 से एनडीपीएस एक्ट अर्थात अपति नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सब्सटांस एक्ट लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होते हैं। कठोर दंड के प्रावधान इसमें हैं। सीजेएम ने नशा मुक्ति केंद्र में रह रहे व्यक्तियों को दी जानी वाली सुविधाओं की जानकारी ली और जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए।