संभल जामा मस्जिद कुआं विवाद में यथास्थिति का आदेश
नयी दिल्ली, 10 जनवरी (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और अन्य प्राधिकारियों से संभल में मुगलकालीन जामा मस्जिद के निकट स्थित ‘निजी कुएं’ को लेकर कोई कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया। शाही जामा मस्जिद, संभल की प्रबंधन समिति की याचिका पर विचार करते हुए प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने केंद्र, एएसआई के महानिदेशक, संभल के जिला मजिस्ट्रेट और हिंदू पक्ष से जुड़े व्यक्तियों को नोटिस जारी किए। जवाब 21 फरवरी को देना होगा। याचिका के मुताबिक 19 कुओं को सार्वजनिक उपयोग व प्रार्थना के लिए चिह्नित किया गया है। पीठ ने कहा कि कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए और इससे संबंधित कोई भी नोटिस प्रभावी नहीं होगा। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कुआं मस्जिद के दायरे से बाहर है और ऐतिहासिक रूप से इसका इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता रहा है।