मोहाली, 4 मई (हप्र)मोहाली के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मेघा धालीवाल की अदालत ने मोहाली के आरटीओ रहे प्रदीप सिंह ढिल्लों के दोबारा 13 मई तक गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। विजिलेंस ने अदालत को बताया उन्होंने आरटीओ की गिरफ्तारी के लिए उसके घर व दफ्तर में छापेमारी की थी लेकिन आरटीओ प्रदीप ढिल्लों का कोई सुराग नहीं मिला। इससे पहले अदालत ने ढिल्लों के 1 मई तक के गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। उधर, उच्च अदालत में प्रदीप सिंह ढिल्लों की अग्रिम जमानत की याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। प्रदीप सिंह ढिल्लों मोहाली के सेक्टर- 80 में रहते हैं। ढिल्लों को विजिलेंस ने एफआईआर नंबर-8 की धारा-7 , 7ए पीसी एक्ट व बीएनएस की धारा 61(2) के तहत मामले में नामजद किया गया है। ढिल्लों को जब इस बात का पता चला की विजिलेंस ने उसे मामले में नामजद कर लिया है तो वह उसी दिन से फरार हो गया। विजिलेंस ब्यूरो ने 7 अप्रैल को क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीओ) के दफ्तर व स्तरीय छापेमारी की थी। इन छापों में मोहाली स्थित सेक्टर-82 के ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में ड्राइविंग टेस्ट पास करवाने वाले एक प्राइवेट व्यक्ति सुखविंदर सिंह को टेस्ट पास करवाने के बदले में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी ने आरटीओ दफ्तर व ड्राइविंग टेस्ट सेंटरों पर छापेमारी दौरान रिश्वतखोरी और लापरवाही में कथित तौर पर शामिल 24 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। मामलों में 16 फिर दर्ज की गई थी और 42 हजार 900 रुपए रिश्वत के जब्त किए थे।