मोहाली, 4 मई (हप्र)आतंकवादी जगतार सिंह हवारा के खिलाफ थाना खरड़ में दर्ज विस्फोटक सामग्री मिलने व आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुए मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला सेशन जज की अदालत में हुई। जगतार सिंह हवारा को शनिवार को जब मंडोली जेल नंबर- 15 दिल्ली के जेल अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश नहीं किया तो अदालत ने जगतार सिंह हवारा के प्रोडक्शन वार्ड जारी कर दिए। अदालत ने जेल अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने निर्देश जारी किए हैं कि जगतार सिंह हवारा को 8 मई को वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश किया जाए। जानकारी के अनुसार खरड़ थाने में वर्ष 2005 में जगतार सिंह हवारा व अन्य के खिलाफ 3/4/5 एक्सप्लोसिव सब्सटाइज एक्ट 1908 व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। हवारा इस समय दिल्ली की जेल में बंद है और केंद्रीय जेल मंडोली दिल्ली की ओर से अदालत में दायर जवाब में कहा गया था कि जगतार सिंह हवारा ए कैटिगरी वाला कैदी है और उसे फिजिकल तौर पर अदालत में पेश करना संभव नहीं है। इससे पहले जगतार सिंह हवारा को अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज की अदालत ने थाना सोहाना में वर्ष 1998 में धारा 124ए, 153ए, 225, 511 व 120बी के तहत दर्ज मामले में डिस्चार्ज कर दिया गया था। दिल्ली की जेल में बंद हवारा पंजाब की जेल में रहना चाहता है। उसने इस संबंधी एक याचिका कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। याचिका में दलील दी गई थी कि वह तिहाड़ जेल में बंद एक सजायाफ्ता कैदी है और उसके खिलाफ दिल्ली में कोई मामला दर्ज नहीं है। वर्तमान में वह पंजाब में दर्ज एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसे 21 सितंबर, 1995 को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उस पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का मुकदमा चला और उसे दोषी ठहराया गया। वह अपनी गिरफ्तारी की तारीख से लेकर आज तक जेल में है। वह 29 साल से ज़्यादा समय से जेल में बंद है।