For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

पाठशालाओं को मर्ज करने के आदेशों पर पुनर्विचार करे सरकार : हाईकोर्ट

05:54 AM Mar 13, 2025 IST
पाठशालाओं को मर्ज करने के आदेशों पर पुनर्विचार करे सरकार   हाईकोर्ट
Advertisement

शिमला, 12 मार्च (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लाहौल स्पीति जिला के तहत आने वाली 3 राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं को साथ लगती पाठशालाओं में मर्ज करने के आदेशों पर पुनर्विचार करने के आदेश जारी किए हैं। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने चारों स्कूलों की स्कूल प्रबंधन समितियों द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने सरकार को पुनर्विचार हेतु तीन सप्ताह का समय दिया है। सरकार ने 17 अगस्त, 2024 को लाहौल स्पीति जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला काजा 2 को राजकीय प्राथमिक पाठशाला काजा 1, जीपीएस लांगजा 2 को लांगजा 1 तथा जीपीएस तांगती योग्मा को तांगती गोग्मा में मर्ज करने आदेश जारी किए थे।

Advertisement

Advertisement
Advertisement