नयी दिल्ली, 20 अप्रैल (एजेंसी)भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के उत्तरी स्टैंड से उनका नाम हटाने के हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए) के लोकपाल के आदेश पर रोक लगाने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं। जस्टिस (सेवानिवृत्त) वी. ईश्वरैया ने एचसीए की सदस्य इकाइयों में से एक लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब द्वारा दायर याचिका के आधार पर निर्णय लिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अजहरुद्दीन ने मनमाने फैसले लेकर तत्कालीन एचसीए अध्यक्ष के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया। जस्टिस ईश्वरैया एचसीए के आचरण अधिकारी भी हैं।याचिका में आरोप लगाया गया है कि अजहरुद्दीन ने दिसंबर 2019 में उत्तरी स्टैंड का नाम अपने नाम पर रखने के प्रस्ताव को पारित कराने के लिए पूर्व एचसीए अध्यक्ष के रूप में शीर्ष परिषद की बैठक में शामिल होकर एचसीए के नियमों का उल्लंघन किया। एचसीए संविधान के अनुसार किसी प्रस्ताव को आम सभा (एजीएम) द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। अजहरुद्दीन ने कहा, ‘मैं निश्चित रूप से कानूनी सहारा लूंगा और इस आदेश पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में अपील करूंगा। यह शर्म की बात है कि एक भारतीय कप्तान का नाम हटाने के लिए कहा जा रहा है।' उन्होंने लोकपाल के आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। अजहर ने कहा, ‘संघ के उपनियमों के अनुसार, लोकपाल/ आचरण अधिकारी का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। इस मामले में लोकपाल का कार्यकाल 18 फरवरी 2025 को समाप्त हो गया था और उसके बाद पारित कोई भी आदेश अमान्य है।'