दोषी नीलू चरानी की अपील पर हाईकोर्ट में 10 से रोजाना सुनवाई
शिमला, 7 मार्च (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया रेप व निर्मम हत्या के दोषी नीलू चरानी की अपील पर 10 मार्च से रोजाना सुनवाई होगी। इस मामले में शिमला स्थित सीबीआई कोर्ट ने दोषी नीलू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रार्थी ने खुद को दोषी ठहराने और उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है।
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश बीसी नेगी की विशेष खंडपीठ के समक्ष इस अपील पर आज सुनवाई हुई। दोषी की ओर से मामले पर जिरह करने के लिए समय की मांग की गई थी, जिसे नकारते हुए कोर्ट ने कहा कि यह मामला वर्ष 2021 से हाईकोर्ट में लंबित है। अपीलकर्ता की सजा को निलंबित नहीं किया गया है, जिसका अर्थ है कि वह जेल में है और इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय अपीलकर्ता के प्रति भी कर्तव्य रखता है कि उसके मामले पर यथाशीघ्र निर्णय करे। कोर्ट ने सुनवाई अप्रैल में करने की मांग को नकारते हुए स्पष्ट किया कि यदि अपीलकर्ता की ओर से स्थगन मांगा जाता है, तो यह कोर्ट न्यायालय की सहायता के लिए किसी अधिवक्ता को नियुक्त करने में संकोच नहीं करेगा।