संगरूर, 8 जून (निस)पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने आज राज्य के सभी जिलों के एसएसपी को आदेश जारी करते हुए कहा कि विभिन्न मामलों में जब्त किए गए वाहनों की सूची तैयार कर दस दिनों के भीतर भेजी जाए ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। जब्त किए गए वाहनों को पुलिस थानों में रखा गया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे वाहन भी हैं जिनके मालिकों का पता नहीं है। जानकारी के अनुसार कई मामलों में जब्त किए गए वाहनों में से कई ऐसे वाहन हैं जो कागजात के अभाव में छोड़े नहीं जा सकते। इन वाहनों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि ये पुलिस थानों में नहीं आ रहे हैं और इन्हें सड़कों और फुटपाथों पर रखा या फेंका जा रहा है। इसके कारण जहां यातायात अधिक है, वहीं दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, वहीं पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इस संबंध में एडवोकेट कंवर पाहुल सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2010 के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया था कि इन्हें पुलिस थानों से हटा दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने सभी पुलिस जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को इस अवधि के दौरान 10 दिनों के भीतर वाहनों का ब्योरा देने को कहा है। इसके साथ ही पंजाब पुलिस की ओर से जिला पुलिस को प्रोफार्मा पत्र भी दिए गए हैं।