नयी दिल्ली, 13 मार्च (एजेंसी)सुप्रीम कोर्ट 18 मार्च को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें गंभीर अपराधों के आरोपी उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने से रोक लगाने की मांग की गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ के इस मामले पर सुनवाई करने की उम्मीद है।सितंबर 2022 में शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से जवाब मांगा था। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि आपराधिक मामलों में जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। याचिका में शीर्ष अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह केंद्र और निर्वाचन आयोग को ऐसे उम्मीदवारों पर रोक लगाने का निर्देश दे जिन पर गंभीर अपराधों को लेकर मुकदमा चल रहा है। गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' की एक रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि 2009 से अब तक गंभीर आपराधिक मामले घोषित करने वाले सांसदों की संख्या में 109 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें एक सांसद ने अपने खिलाफ 204 आपराधिक मामले घोषित किए हैं।